किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 3 साल की सजा - Aranyarodan Times | Uttarkashi

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November 27, 2021

किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 3 साल की सजा

किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 3 साल की सजा



अरण्यरोदन टाइम्स(ब्यूरो)

उत्तरकाशी।। किशोरी से छेड़छाड़ के एक मामले में जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने एक अभियुक्त को 3 साल का सश्रम कारावास और ₹10000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि 14 मई 2019 को नगर क्षेत्र की एक किशोरी से चंद्र किशोर नाम के अभियुक्त ने तांबाखाणी सुरंग में छेड़छाड़ की। खच्चर चलाने वाला दोषी अभियुक्त चंद किशोर मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और यहां उत्तरकाशी में मनेरा में निवास करता है। 16 मई 2019 को चंद्र किशोर ने दोबारा तांबाखाणी के पास किशोरी से छेड़छाड़ की, जिसके बाद परिजनों ने थाना कोतवाली उत्तरकाशी में अभियुक्त के खिलाफ लिखित तहरीर दी थी। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया।

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